रूसी संघ का नागरिक संहिता अनुच्छेद 26 उदाहरण। हर चीज़ का सिद्धांत


अनुच्छेद 26. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिगों की कानूनी क्षमता

1. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग, इस लेख के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित अपवादों को छोड़कर, अपने कानूनी प्रतिनिधियों - माता-पिता, दत्तक माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से लेनदेन करते हैं।

ऐसे नाबालिग द्वारा किया गया लेनदेन उसके माता-पिता, दत्तक माता-पिता या अभिभावक द्वारा बाद में लिखित अनुमोदन के साथ भी मान्य है।

2. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिगों को माता-पिता, दत्तक माता-पिता और अभिभावकों की सहमति के बिना, स्वतंत्र रूप से अधिकार है:

1) अपनी कमाई, छात्रवृत्ति और अन्य आय का प्रबंधन करें;

3) कानून के अनुसार, क्रेडिट संगठनों में जमा करें और उनका प्रबंधन करें;

4) इस संहिता के अनुच्छेद 28 के पैराग्राफ 2 में दिए गए छोटे घरेलू लेन-देन और अन्य लेन-देन करें।

सोलह वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, सहकारी कानूनों के अनुसार नाबालिग भी सहकारी समितियों के सदस्य बनने के पात्र हैं।

3. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग स्वतंत्र रूप से इस लेख के पैराग्राफ 1 और 2 के अनुसार उनके द्वारा किए गए लेनदेन के लिए संपत्ति दायित्व वहन करते हैं। उनके द्वारा होने वाले नुकसान के लिए, ऐसे नाबालिग इस संहिता के अनुसार उत्तरदायी हैं।

4. यदि पर्याप्त आधार हैं, तो अदालत, माता-पिता, दत्तक माता-पिता या ट्रस्टी या संरक्षकता और ट्रस्टीशिप निकाय के अनुरोध पर, चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग को अपनी कमाई के स्वतंत्र रूप से निपटान के अधिकार से सीमित या वंचित कर सकती है। छात्रवृत्ति या अन्य आय, उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसे नाबालिग ने इस संहिता के अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 27 के अनुसार पूर्ण कानूनी क्षमता हासिल कर ली है।

कला का नया संस्करण. 26 रूसी संघ का नागरिक संहिता

1. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग, इस लेख के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित अपवादों को छोड़कर, अपने कानूनी प्रतिनिधियों - माता-पिता, दत्तक माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से लेनदेन करते हैं।

ऐसे नाबालिग द्वारा किया गया लेनदेन उसके माता-पिता, दत्तक माता-पिता या अभिभावक द्वारा बाद में लिखित अनुमोदन के साथ भी मान्य है।

2. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिगों को माता-पिता, दत्तक माता-पिता और अभिभावकों की सहमति के बिना, स्वतंत्र रूप से अधिकार है:

1) अपनी कमाई, छात्रवृत्ति और अन्य आय का प्रबंधन करें;

3) कानून के अनुसार, क्रेडिट संगठनों में जमा करें और उनका प्रबंधन करें;

4) इस संहिता के अनुच्छेद 28 के पैराग्राफ 2 में दिए गए छोटे घरेलू लेन-देन और अन्य लेन-देन करें।

सोलह वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, सहकारी कानूनों के अनुसार नाबालिग भी सहकारी समितियों के सदस्य बनने के पात्र हैं।

3. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग स्वतंत्र रूप से इस लेख के पैराग्राफ 1 और 2 के अनुसार उनके द्वारा किए गए लेनदेन के लिए संपत्ति दायित्व वहन करते हैं। उनके द्वारा होने वाले नुकसान के लिए, ऐसे नाबालिग इस संहिता के अनुसार उत्तरदायी हैं।

4. यदि पर्याप्त आधार हैं, तो अदालत, माता-पिता, दत्तक माता-पिता या ट्रस्टी या संरक्षकता और ट्रस्टीशिप निकाय के अनुरोध पर, चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग को अपनी कमाई के स्वतंत्र रूप से निपटान के अधिकार से सीमित या वंचित कर सकती है। छात्रवृत्ति या अन्य आय, उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसे नाबालिग ने इस संहिता के अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 27 के अनुसार पूर्ण कानूनी क्षमता हासिल कर ली है।

कला पर टिप्पणी. 26 रूसी संघ का नागरिक संहिता

नुकसान पहुंचाने के लिए नाबालिगों की जिम्मेदारी उनकी कानूनी क्षमता के बुनियादी नियमों के समान है: ये व्यक्ति स्वतंत्र रूप से हुए नुकसान की भरपाई करते हैं, हालांकि, यदि नाबालिग के पास अपर्याप्त संपत्ति है, तो नुकसान की वसूली उनके कानूनी से सहायक (अतिरिक्त) तरीके से की जाती है। प्रतिनिधि.

कला पर एक और टिप्पणी. रूसी संघ के नागरिक संहिता के 26

1. कानूनी क्षमता में एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता, एक नागरिक की मानसिक परिपक्वता, उसके द्वारा किए जाने वाले कानूनी रूप से महत्वपूर्ण कार्यों का सचेत और सही मूल्यांकन शामिल है। पूर्ण कानूनी क्षमता 18 वर्ष की आयु में होती है। इसमें लेन-देन क्षमता और विलंबित क्षमता जैसे तत्व शामिल हैं - नुकसान के लिए नागरिक दायित्व वहन करने की क्षमता। वर्तमान नागरिक संहिता ने पहले से मौजूद नागरिक कानून की तुलना में उस उम्र को कम कर दिया है जिस पर नाबालिगों की आंशिक कानूनी क्षमता उत्पन्न होती है। 14 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, उन्हें माता-पिता, दत्तक माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के बिना, अपनी कमाई, छात्रवृत्ति और व्यावसायिक गतिविधियों सहित अन्य आय का स्वतंत्र रूप से निपटान करने का अधिकार है; कानून द्वारा संरक्षित रचनात्मक और बौद्धिक गतिविधि के परिणामों के लेखक के अधिकारों का प्रयोग करें; कानून के अनुसार, क्रेडिट संस्थानों में जमा करें और उनका प्रबंधन करें। 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, नाबालिगों को सहकारी समितियों के सदस्य बनने का अधिकार है। यह अवसर, उदाहरण के लिए, कला द्वारा प्रदान किया जाता है। उत्पादन सहकारी समितियों पर कानून के 7, कला। कृषि सहयोग पर कानून के 13. सहकारी समितियाँ इसके सदस्यों द्वारा संपत्ति शेयरों की पूलिंग के आधार पर बनाई जाती हैं। इस प्रकार, एक नाबालिग अपनी कमाई या अन्य आय के साथ-साथ कानूनी प्रतिनिधि द्वारा या उसकी सहमति से किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई धनराशि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए या मुफ्त निपटान के लिए कर सकता है। यदि किसी नाबालिग के पास किसी संपत्ति का मालिकाना हक है तो वह अपने कानूनी प्रतिनिधि की सहमति से ही इसे सहकारी में हिस्सेदारी के रूप में योगदान कर सकता है।

2. रूसी संघ में आवास स्टॉक के निजीकरण पर कानून के अनुसार, राज्य में आवासीय परिसर और सामाजिक किराये की शर्तों पर नगरपालिका आवास स्टॉक पर कब्जा करने वाले रूसी संघ के नागरिकों को सभी वयस्क परिवार के सदस्यों की सहमति से अधिकार है एक साथ रहने वाले, साथ ही 14 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों को, कानून द्वारा प्रदान की गई शर्तों के तहत संपत्ति में परिसर खरीदने के लिए। आवासीय परिसर को सामान्य स्वामित्व में या नाबालिगों सहित एक साथ रहने वाले व्यक्तियों में से किसी एक के स्वामित्व में स्थानांतरित किया जाता है (कानून का अनुच्छेद 2)।

कला का खंड 2. पारिवारिक संहिता के 56 में प्रावधान है कि बच्चे के अधिकारों और वैध हितों के उल्लंघन की स्थिति में, जिसमें माता-पिता (उनमें से एक) द्वारा बच्चे के पालन-पोषण, शिक्षा या दुर्व्यवहार के कर्तव्यों की विफलता या अनुचित पूर्ति की स्थिति भी शामिल है। माता-पिता के अधिकारों में, बच्चे को अपनी सुरक्षा के लिए संरक्षकता और ट्रस्टीशिप अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से आवेदन करने का अधिकार है, और 14 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर - अदालत में।

कला के अनुसार. प्रवर्तन कार्यवाही पर कानून के 30, नाबालिग, कानून द्वारा प्रदान किए गए मामलों में, नागरिक, परिवार, श्रम, प्रशासनिक कानूनी से उत्पन्न मामलों में न्यायिक कृत्यों और अन्य निकायों के कृत्यों के आधार पर जारी कार्यकारी दस्तावेजों के तहत स्वतंत्र रूप से अधिकारों और दायित्वों का प्रयोग कर सकते हैं। संबंधों और अर्जित कमाई (आय) के निपटान से संबंधित लेनदेन से।

3. 14 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से छोटे घरेलू लेन-देन करने का अधिकार है, साथ ही मुफ्त लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लेन-देन करने का अधिकार है, जिसके लिए नोटरीकरण या राज्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, और कानूनी द्वारा प्रदान किए गए धन के निपटान के लिए लेन-देन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए या निःशुल्क निपटान के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिनिधि या उसकी सहमति से।

14 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग अपने कानूनी प्रतिनिधियों - माता-पिता, दत्तक माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से अन्य लेनदेन करते हैं। ऐसे नाबालिग द्वारा किया गया लेनदेन इन व्यक्तियों द्वारा बाद में लिखित अनुमोदन के साथ भी मान्य है।

माता-पिता (दत्तक माता-पिता), ट्रस्टी और संरक्षकता अधिकारियों की सहमति से, आवासीय परिसर जिसमें विशेष रूप से 14 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग रहते हैं, उनके आवेदन पर इन व्यक्तियों के स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं (आवास निजीकरण कानून के अनुच्छेद 2) रूसी संघ)। आवासीय परिसर के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए एक अनुबंध का निष्पादन जिसमें केवल नाबालिग रहते हैं, स्थानीय बजट की कीमत पर किया जाता है।

4. 14 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग व्यभिचार करने में सक्षम होते हैं। वे उन लेनदेन के लिए ज़िम्मेदार हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से या अपने कानूनी प्रतिनिधियों की लिखित सहमति से करने का उन्हें अधिकार है।

ये व्यक्ति सामान्य आधार पर होने वाले नुकसान के लिए भी जिम्मेदार हैं (रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 1064, 1074)। यदि किसी नाबालिग के पास नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त आय या अन्य संपत्ति नहीं है, तो नुकसान की पूरी या आंशिक भरपाई उसके माता-पिता (दत्तक माता-पिता या अभिभावक) द्वारा की जानी चाहिए, जब तक कि वे यह साबित न कर दें कि नुकसान उनकी गलती से नहीं हुआ है। . इन व्यक्तियों की जिम्मेदारी नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के वयस्क होने पर समाप्त हो जाती है, या ऐसे मामलों में जहां नाबालिग ने 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त आय या अन्य संपत्ति अर्जित कर ली हो, या जब उसने कानूनी रूप से अर्जित की हो वयस्कता तक पहुँचने से पहले क्षमता.

5. टिप्पणी किए गए लेख का पैराग्राफ 4, सबसे पहले, 14 से 18 वर्ष की आयु के एक नाबालिग को उसकी कमाई, छात्रवृत्ति या अन्य आय के स्वतंत्र रूप से निपटान के अधिकार को सीमित करने या वंचित करने के लिए एक न्यायिक प्रक्रिया प्रदान करता है - पहले इस मुद्दे को संरक्षकता द्वारा हल किया गया था और ट्रस्टीशिप अधिकारी। दूसरे, व्यक्तियों का एक स्पष्ट चक्र स्थापित किया गया है जिनके अनुरोध पर किसी नाबालिग को इस अधिकार से प्रतिबंधित करने या वंचित करने के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करना संभव है। इनमें माता-पिता (दत्तक माता-पिता या अभिभावक), साथ ही संरक्षकता और ट्रस्टीशिप प्राधिकरण शामिल हैं। आवेदन नागरिक के निवास स्थान पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए (नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 281 के खंड 4) और एक विशेष कार्यवाही में विचार किया जाना चाहिए।

नाबालिगों को अपनी कमाई, छात्रवृत्ति या अन्य आय को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने के अधिकार से प्रतिबंधित करने या वंचित करने का आधार, उदाहरण के लिए, कमाई का अनुचित खर्च, मादक पेय या दवाओं का सेवन और जुआ है। किसी नाबालिग को इस अधिकार से प्रतिबंधित करने या वंचित करने के लिए एक आवेदन में 14 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति द्वारा उसकी कमाई, छात्रवृत्ति या अन्य आय (नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 282 के खंड 3) के स्पष्ट रूप से अनुचित निपटान का संकेत देने वाली परिस्थितियों का उल्लेख होना चाहिए। . यदि उसकी आय का स्वतंत्र रूप से निपटान करने की क्षमता सीमित है, तो एक नाबालिग अपनी कमाई केवल अपने कानूनी प्रतिनिधियों की सहमति से खर्च कर सकता है, और यदि वंचित है, तो उसकी कमाई का प्रबंधन उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा नाबालिग के हित में किया जाता है।

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नागरिक संहिता, एन 51-एफजेड | कला। 26 रूसी संघ का नागरिक संहिता

रूसी संघ के नागरिक संहिता का अनुच्छेद 26। चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिगों की कानूनी क्षमता (वर्तमान संस्करण)

1. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग, इस लेख के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित अपवादों को छोड़कर, अपने कानूनी प्रतिनिधियों - माता-पिता, दत्तक माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से लेनदेन करते हैं।

ऐसे नाबालिग द्वारा किया गया लेनदेन उसके माता-पिता, दत्तक माता-पिता या अभिभावक द्वारा बाद में लिखित अनुमोदन के साथ भी मान्य है।

2. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिगों को माता-पिता, दत्तक माता-पिता और अभिभावकों की सहमति के बिना, स्वतंत्र रूप से अधिकार है:

1) अपनी कमाई, छात्रवृत्ति और अन्य आय का प्रबंधन करें;

3) कानून के अनुसार, क्रेडिट संगठनों में जमा करें और उनका प्रबंधन करें;

4) इस संहिता के अनुच्छेद 28 के पैराग्राफ 2 में दिए गए छोटे घरेलू लेन-देन और अन्य लेन-देन करें।

सोलह वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, सहकारी कानूनों के अनुसार नाबालिग भी सहकारी समितियों के सदस्य बनने के पात्र हैं।

3. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग स्वतंत्र रूप से इस लेख के पैराग्राफ 1 और 2 के अनुसार उनके द्वारा किए गए लेनदेन के लिए संपत्ति दायित्व वहन करते हैं। उनके द्वारा होने वाले नुकसान के लिए, ऐसे नाबालिग इस संहिता के अनुसार उत्तरदायी हैं।

4. यदि पर्याप्त आधार हैं, तो अदालत, माता-पिता, दत्तक माता-पिता या ट्रस्टी या संरक्षकता और ट्रस्टीशिप निकाय के अनुरोध पर, चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग को अपनी कमाई के स्वतंत्र रूप से निपटान के अधिकार से सीमित या वंचित कर सकती है। छात्रवृत्ति या अन्य आय, उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसे नाबालिग ने इस संहिता के अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 27 के अनुसार पूर्ण कानूनी क्षमता हासिल कर ली है।

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दस्तावेज़ यूआरएल [प्रतिलिपि]

कला पर टिप्पणी. 26 रूसी संघ का नागरिक संहिता

रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 26 के तहत न्यायिक अभ्यास:

  • पार्टियों की डिफ़ॉल्ट रूप से समान शर्तों पर समझौते का वार्षिक नवीनीकरण किया जाता है। एक नए समझौते के समापन से पहले, पार्टियों के संबंधों को पहले संपन्न समझौते की शर्तों के अनुसार विनियमित किया जाता है (अनुच्छेद 9 का खंड 1, विद्युत कानून के अनुच्छेद 26 के खंड 2, नियम संख्या 861 के खंड 12, 32) . ग्रिड संगठन यूएनईजी और क्षेत्रीय वितरण नेटवर्क दोनों के माध्यम से बिजली के संचरण के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं...

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    आवेदक ने रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 616, 779, 781, इलेक्ट्रिक पावर उद्योग पर कानून के अनुच्छेद 3, 26, नियम संख्या 861 के प्रावधानों के साथ-साथ अदालतों के निष्कर्षों की असंगति का उल्लेख किया। प्रक्रियात्मक कानून का उल्लंघन, केस फ़ाइल में प्रस्तुत सभी सबूतों की जांच करने में विफलता और पूर्वाग्रहों पर नियमों के गलत अनुप्रयोग में व्यक्त किया गया...

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    नोटरी फॉर्म का अनुपालन करने में विफलता लेनदेन की अमान्यता पर जोर देती है। कंपनी के प्रतिभागियों के बीच शेयरों के वितरण और सभी या कुछ कंपनी प्रतिभागियों या तीसरे पक्षों को शेयरों की बिक्री के कानून के अनुच्छेद 23 और 26 द्वारा निर्धारित तरीके से कंपनी को शेयर के हस्तांतरण के मामलों में लेनदेन के नोटरीकरण की आवश्यकता नहीं है। कानून के अनुच्छेद 24 के अनुसार, साथ ही किसी शेयर या शेयर के हिस्से को बेचने का प्रस्ताव भेजकर खरीद के पूर्व-खाली अधिकार का उपयोग करते समय और इस लेख के पैराग्राफ 5-7 के अनुसार इसकी स्वीकृति...

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1. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग, इस लेख के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित अपवादों को छोड़कर, अपने कानूनी प्रतिनिधियों - माता-पिता, दत्तक माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से लेनदेन करते हैं।

ऐसे नाबालिग द्वारा किया गया लेनदेन उसके माता-पिता, दत्तक माता-पिता या अभिभावक द्वारा बाद में लिखित अनुमोदन के साथ भी मान्य है।

2. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिगों को माता-पिता, दत्तक माता-पिता और अभिभावकों की सहमति के बिना, स्वतंत्र रूप से अधिकार है:

1) अपनी कमाई, छात्रवृत्ति और अन्य आय का प्रबंधन करें;

3) कानून के अनुसार, क्रेडिट संगठनों में जमा करें और उनका प्रबंधन करें;

4) इस संहिता के अनुच्छेद 28 के पैराग्राफ 2 में दिए गए छोटे घरेलू लेन-देन और अन्य लेन-देन करें।

सोलह वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, सहकारी कानूनों के अनुसार नाबालिग भी सहकारी समितियों के सदस्य बनने के पात्र हैं।

3. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग स्वतंत्र रूप से इस लेख के पैराग्राफ 1 और 2 के अनुसार उनके द्वारा किए गए लेनदेन के लिए संपत्ति दायित्व वहन करते हैं। उनके द्वारा होने वाले नुकसान के लिए, ऐसे नाबालिग इस संहिता के अनुसार उत्तरदायी हैं।

4. यदि पर्याप्त आधार हैं, तो अदालत, माता-पिता, दत्तक माता-पिता या ट्रस्टी या संरक्षकता और ट्रस्टीशिप निकाय के अनुरोध पर, चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग को अपनी कमाई के स्वतंत्र रूप से निपटान के अधिकार से सीमित या वंचित कर सकती है। छात्रवृत्ति या अन्य आय, उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसे नाबालिग ने इस संहिता के अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 27 के अनुसार पूर्ण कानूनी क्षमता हासिल कर ली है।



कला पर टिप्पणियाँ. 26 रूसी संघ का नागरिक संहिता


14 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिगों की कानूनी क्षमता सीमित होती है, जिससे उनके लेनदेन में शामिल होने की संभावना होती है, लेकिन यह उनके कानूनी प्रतिनिधियों से अनिवार्य लिखित सहमति (पूर्व या बाद) के अधीन है।

यह नियम निम्न से संबंधित कार्यों पर लागू नहीं होता है:

कमाई, छात्रवृत्ति और अन्य आय के निपटान के साथ, जिसमें क्रेडिट संस्थानों में जमा करना भी शामिल है;

इसके अलावा, इन व्यक्तियों की कानूनी क्षमता में 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिग नागरिकों के लिए रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 28 में प्रदान किए गए अधिकार (लेनदेन क्षमता के संदर्भ में) शामिल हैं।

कमाई, छात्रवृत्ति या अन्य आय के अनुचित निपटान के मामले में, 14 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिगों की लेनदेन क्षमता रूसी संघ की नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 281 द्वारा स्थापित तरीके से अदालत द्वारा सीमित की जा सकती है। चूंकि "अनुचितता" एक मूल्यांकन श्रेणी है जो कानून द्वारा निर्दिष्ट नहीं है, इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति प्रत्येक विशिष्ट मामले में अदालत द्वारा मामले की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर स्थापित की जाती है।

आधिकारिक पाठ:

अनुच्छेद 26. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिगों की कानूनी क्षमता

1. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग, इस लेख के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित अपवादों को छोड़कर, अपने कानूनी प्रतिनिधियों - माता-पिता, दत्तक माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से लेनदेन करते हैं।

ऐसे नाबालिग द्वारा किया गया लेनदेन उसके माता-पिता, दत्तक माता-पिता या अभिभावक द्वारा बाद में लिखित अनुमोदन के साथ भी मान्य है।

2. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिगों को माता-पिता, दत्तक माता-पिता और अभिभावकों की सहमति के बिना, स्वतंत्र रूप से अधिकार है:

1) अपनी कमाई, छात्रवृत्ति और अन्य आय का प्रबंधन करें;

3) कानून के अनुसार, क्रेडिट संस्थानों में जमा करना और उनका प्रबंधन करना;

4) इस संहिता के अनुच्छेद 28 के पैराग्राफ 2 में दिए गए छोटे घरेलू लेन-देन और अन्य लेन-देन करें।

सोलह वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, सहकारी कानूनों के अनुसार नाबालिग भी सहकारी समितियों के सदस्य बनने के पात्र हैं।

3. चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग स्वतंत्र रूप से इस लेख के पैराग्राफ 1 और 2 के अनुसार उनके द्वारा किए गए लेनदेन के लिए संपत्ति दायित्व वहन करते हैं। उनके द्वारा होने वाले नुकसान के लिए, ऐसे नाबालिग इस संहिता के अनुसार उत्तरदायी हैं।

4. यदि पर्याप्त आधार हैं, तो अदालत, माता-पिता, दत्तक माता-पिता या ट्रस्टी या संरक्षकता और ट्रस्टीशिप निकाय के अनुरोध पर, चौदह से अठारह वर्ष की आयु के नाबालिग को अपनी कमाई के स्वतंत्र रूप से निपटान के अधिकार से सीमित या वंचित कर सकती है। छात्रवृत्ति या अन्य आय, उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसे नाबालिग ने इस संहिता के अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 27 के अनुसार पूर्ण कानूनी क्षमता हासिल कर ली है।

वकील की टिप्पणी:

इस लेख में, आरएसएफएसआर के नागरिक संहिता की तुलना में, कानूनी क्षमता की निचली आयु सीमा 1 वर्ष कम कर दी गई है। अब से, नाबालिगों के पास 14 वर्ष की आयु से आंशिक या सीमित कानूनी क्षमता होती है। 14 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों की कानूनी क्षमता में मुख्य अंतर लेनदेन करने की विशेष प्रक्रिया है, जिसके अनुसार कानून में विशेष रूप से प्रदान किए गए अपवादों के साथ, संबंधित श्रेणी के नाबालिग लेनदेन कर सकते हैं। , केवल उनके कानूनी प्रतिनिधियों की लिखित सहमति से या पहले से ही पूर्ण लेनदेन की बाद में लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। किसी लेनदेन या उसके अनुमोदन के लिए सहमति के लिखित रूप की स्थापना के साथ, आरएसएफएसआर के नागरिक संहिता में मौजूद अंतर समाप्त हो गया, जहां ऐसी सहमति या अनुमोदन के रूप के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। लेन-देन की लिखित सहमति या बाद में अनुमोदन की शर्त का उल्लंघन अदालत में इसे अमान्य घोषित करने का आधार है।

नाबालिग के कानूनी प्रतिनिधियों (माता-पिता, दत्तक माता-पिता, अभिभावक) को कानून के उल्लंघन में 14 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग द्वारा किए गए लेनदेन को अमान्य करने के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार है। यदि इस तरह के लेन-देन को अमान्य घोषित कर दिया जाता है, तो लेन-देन का प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को लेन-देन के तहत प्राप्त सभी चीजें वस्तु के रूप में लौटाने के लिए बाध्य होगा, और यदि वस्तु के रूप में लौटाना असंभव है, तो उसका मूल्य पैसे के रूप में लौटाएगा। इसके अलावा, सक्षम पक्ष दूसरे पक्ष को हुए वास्तविक नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य है यदि सक्षम पक्ष दूसरे पक्ष की अधूरी कानूनी क्षमता के बारे में जानता था या जानना चाहिए था (अनुच्छेद 175; सिविल के अनुच्छेद 171 के अनुच्छेद 1) रूसी संघ का कोड)। रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 175 के नियम 14 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लेनदेन पर लागू नहीं होते हैं जो रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 21 और 27 में दिए गए आधार पर पूरी तरह से सक्षम हो गए हैं।

नाबालिगों की स्वतंत्र रूप से मानी गई श्रेणी छोटे घरेलू लेनदेन कर सकती है; निःशुल्क लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लेनदेन (उदाहरण के लिए, दान), लेकिन नोटरीकरण और (या) राज्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है; किसी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा प्रदान किए गए धन के निपटान के लिए या तीसरे पक्ष की सहमति से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए या मुफ्त निपटान के लिए लेनदेन। यह निर्धारित करते समय कि कोई लेन-देन एक छोटा घरेलू लेन-देन है या नहीं, किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि लेन-देन का उपभोक्ता उद्देश्य नाबालिग की उम्र और लेन-देन की राशि से मेल खाता है या नहीं। वर्तमान कानून के अनुसार, कोई भी नागरिक 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। हाउसिंग स्टॉक के निजीकरण पर कानून के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि आवासीय परिसर जिसमें केवल 14 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग रहते हैं, उन्हें माता-पिता (दत्तक माता-पिता), ट्रस्टी और संरक्षकता अधिकारियों की सहमति से उनके आवेदन पर उनके स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

किसी नाबालिग को बच्चों या अन्य शैक्षणिक संस्थान में रखने के मामले में, उक्त संस्थान का प्रशासन, माता-पिता (दत्तक माता-पिता) या उसकी संपत्ति पर अभिभावक, यदि किसी को नियुक्त किया गया है, को नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर बाध्य किया जाता है। निर्दिष्ट संस्थान में नाबालिग की नियुक्ति, उसके स्वामित्व में आवासीय परिसर के हस्तांतरण के लिए एक समझौता तैयार करना और नाबालिग के हित में आवासीय परिसर के निपटान के उपायों को स्वीकार करना। 14 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग स्वतंत्र रूप से अपने कानूनी प्रतिनिधियों की सहमति (अनुमोदन) के साथ किए गए लेनदेन के लिए संपत्ति दायित्व वहन करते हैं, और उन लेनदेन के लिए जिन्हें कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार है। ऐसे दायित्व की घटना की प्रक्रिया रूसी संघ के नागरिक संहिता के अध्याय 25 में परिभाषित की गई है। 14 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग अपकृत्य करने में पूरी तरह सक्षम हैं, अर्थात्। वे अपने गैरकानूनी कार्यों से होने वाले नुकसान के लिए स्वतंत्र रूप से जिम्मेदार हैं।

हालाँकि, यदि इस आयु वर्ग के किसी नाबालिग के पास नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त आय या अन्य संपत्ति नहीं है, तो नुकसान की भरपाई उसके माता-पिता (दत्तक माता-पिता या अभिभावक) द्वारा पूरी तरह से या लापता हिस्से में की जानी चाहिए, जब तक कि वे साबित करें कि नुकसान उनकी गलती से नहीं हुआ (रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 1074 के खंड 1, 2)। नागरिक संहिता, पर्याप्त आधार होने पर, 14 से 18 वर्ष की आयु के किसी नाबालिग को अपनी कमाई, छात्रवृत्ति या अन्य आय के स्वतंत्र रूप से निपटान के अधिकार को सीमित करने या वंचित करने की संभावना प्रदान करती है, लेकिन ऐसे प्रतिबंधों की प्रक्रिया में काफी बदलाव किया गया है। आरएसएफएसआर के नागरिक संहिता की तुलना में। यह मुद्दा अब अदालत द्वारा तय किया गया है, न कि संरक्षकता और ट्रस्टीशिप प्राधिकरण द्वारा, जैसा कि आरएसएफएसआर के नागरिक संहिता में है। संरक्षकता और ट्रस्टीशिप निकाय, केवल नाबालिग के कानूनी प्रतिनिधियों के साथ समान आधार पर, नाबालिग को उसकी कमाई, छात्रवृत्ति या अन्य आय के स्वतंत्र रूप से निपटान के अधिकार को सीमित करने या वंचित करने के लिए अदालत में याचिका दायर कर सकता है। सार्वजनिक संगठन ऐसी याचिका दायर करने का अधिकार खो चुके हैं।

एक नाबालिग जिसने रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 27 में दिए गए आधार पर पूर्ण कानूनी क्षमता हासिल कर ली है, उसे उसकी कमाई, छात्रवृत्ति या अन्य आय के निपटान के अधिकार से सीमित या वंचित नहीं किया जा सकता है।

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