रूसी संघ के विदेश मंत्रालय के कांसुलर सेवा विभाग पर विनियम। रूसी विदेश मंत्रालय का कांसुलर विभाग रूसी विदेश मंत्रालय का कांसुलर विभाग


अनुमत
मंत्रालय के आदेश से
विदेशी कार्य
रूसी संघ
दिनांक 14 अगस्त 1996 एन 6430

I. सामान्य प्रावधान

1.1. कांसुलर सेवा विभाग (बाद में विभाग के रूप में संदर्भित) रूसी संघ के विदेश मंत्रालय की एक कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। अपनी क्षमता के भीतर, विभाग विदेशी राज्यों के साथ रूसी संघ के कांसुलर संबंध मंत्रालय के नेतृत्व की ओर से, रूसी संघ, उसके नागरिकों और विदेशों में कानूनी संस्थाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भाग लेता है;

विभाग रूसी संघ के क्षेत्र में रूसी विदेश मंत्रालय के राजनयिक मिशनों और प्रतिनिधि कार्यालयों के हिस्से के रूप में कांसुलर इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय और निर्देशन करता है, सामान्य वाणिज्य दूतावास, वाणिज्य दूतावास, उप वाणिज्य दूतावास, कांसुलर एजेंसियां, गैर-कर्मचारी (मानद) विदेश में रूसी संघ के कौंसल, साथ ही रूसी संघ के अंतरराष्ट्रीय महत्व के मार्गों पर सीमा चौकियों पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कांसुलर पोस्ट, रेल, समुद्र और सड़क यात्री यातायात के लिए खुले हैं।

1.2. अपनी गतिविधियों में, विभाग संविधान, रूसी संघ की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, संघीय कानूनों, कांसुलर चार्टर, रूसी संघ के राष्ट्रपति के आदेशों और आदेशों, रूसी संघ की सरकार के आदेशों और आदेशों, अन्य नियमों द्वारा निर्देशित होता है। , रूस के विदेश मंत्रालय पर विनियम, रूसी संघ के विदेश मामलों के मंत्री के आदेश, रूस के विदेश मंत्रालय के बोर्ड के संकल्प, पर्यवेक्षण उप मंत्री के निर्देश, साथ ही ये विनियम।

1.3. विभाग केंद्रीय तंत्र के अन्य प्रभागों और रूसी संघ के विदेश मंत्रालय की विदेशी एजेंसियों, अधीनस्थ उद्यमों, संस्थानों और संगठनों के साथ-साथ रूसी संघ के संबंधित सरकारी निकायों के सहयोग से काम करता है।

1.4. विभाग अपनी गतिविधियों को रूसी विदेश मंत्रालय के नेतृत्व द्वारा अनुमोदित दीर्घकालिक और वर्तमान योजनाओं और उनके कार्यान्वयन पर निर्धारित तरीके से रिपोर्ट के आधार पर करता है।

1.5. विभाग का नेतृत्व एक निदेशक करता है, जिसे मंत्रालय के बोर्ड के निर्णय के अनुसार मंत्री के आदेश से इस पद पर नियुक्त किया जाता है।

विभाग की संरचना और कर्मचारियों को कार्मिक मुद्दों के प्रभारी उप मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

द्वितीय. विभाग के मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं:

2.1. अपनी क्षमता के भीतर, कांसुलर के क्षेत्र में राज्य की नीति के कार्यान्वयन पर रूसी विदेश मंत्रालय के नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार रूसी संघ की राज्य सत्ता के सर्वोच्च निकायों के निर्णयों का समय पर और सटीक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। विदेशी राज्यों के साथ रूसी संघ के संबंध, रूसी राज्य, उसके नागरिकों और विदेशों में कानूनी संस्थाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा।

2.2. रूसी संघ के बाहरी संबंधों के लिए कांसुलर समर्थन में भागीदारी। इसकी क्षमता के भीतर, रूसी संघ और विदेशी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में सहायता करना, आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, खेल संबंधों और पर्यटन का विस्तार करना शामिल है।

2.3. रूसी संघ के घटक संस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय और विदेशी आर्थिक संबंधों के लिए कांसुलर समर्थन में भागीदारी, साथ ही रूसी संघ के क्षेत्र में रूसी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों की प्रणाली का उपयोग करके इन संबंधों को समन्वयित करने के लिए काम में।

2.4. विदेशी राज्यों के साथ रूसी संघ के कांसुलर संबंधों के लिए कानूनी ढांचे के निर्माण और मजबूती में भागीदारी।

2.5. अपनी क्षमता के भीतर, रूसी मंत्रालयों, विभागों, उद्यमों, संगठनों और उनके संघों को विदेशों में भागीदारों के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करने और विकसित करने में सहायता प्रदान करना।

2.6. रूसी संघ के विदेश मंत्रालय की क्षमता के भीतर नागरिकता के मुद्दों पर रूसी संघ के विधायी कृत्यों के कार्यान्वयन में भागीदारी। विदेश में स्थायी निवास के लिए रूसी संघ के नागरिकों के लिए दस्तावेजों के पंजीकरण और रूसी संघ में स्थायी निवास के लिए विदेशी नागरिकों और स्टेटलेस व्यक्तियों के प्रवेश के लिए मामलों का संचालन करना।

2.7. विदेशों में हमवतन लोगों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए रूसी संघ के संबंधित राज्य और सार्वजनिक संगठनों के साथ मिलकर काम करना। विदेशी राज्यों के क्षेत्र में रहने वाले हमवतन लोगों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से उपायों के विकास और कार्यान्वयन में भागीदारी।

2.8. राज्य का अध्ययन करना और विदेशी देशों के साथ रूसी संघ के कांसुलर संबंधों के विकास की भविष्यवाणी करना।

2.9. विदेशी देशों में रूसी संघ के कांसुलर मिशनों और रूसी संघ के क्षेत्र में विदेशी राज्यों के कांसुलर मिशनों की स्थापना, रूसी संघ के गैर-कर्मचारी (मानद) वाणिज्य दूतों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दों को हल करने में भागीदारी।

2.10. कांसुलर मुद्दों पर मसौदा विधायी और अन्य नियमों की तैयारी और उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन में भागीदारी।

2.11. विदेश में रूसी संघ के व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं की कानूनी स्थिति, रहने की स्थिति और गतिविधियों का अध्ययन। इस जानकारी को सारांशित करना और मंत्रालय के नेतृत्व के साथ-साथ रूसी संघ के संबंधित सरकारी निकायों, इच्छुक व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के ध्यान में लाना।

2.12. रूसी संघ छोड़ने और रूसी और विदेशी नागरिकों और स्टेटलेस व्यक्तियों के रूसी संघ के क्षेत्र में प्रवेश करने, विदेशी नागरिकों और स्टेटलेस व्यक्तियों के रूसी संघ के क्षेत्र में रहने के साथ-साथ रूसी संघ के क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रक्रिया में सुधार पर प्रस्तावों की तैयारी में भागीदारी रूसी संघ की राज्य सीमा पार करना।

2.13. रूसी संघ के नागरिकों के बाहरी श्रम प्रवासन और रूसी संघ में विदेशी श्रम के उपयोग से संबंधित मुद्दों को हल करने में भागीदारी।

2.14. वर्तमान कानून के अनुसार रूसी और विदेशी नागरिकों और कानूनी संस्थाओं के लिए पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएं।

2.15. इसकी क्षमता के भीतर विदेशी नागरिकों और स्टेटलेस व्यक्तियों के लिए रूसी संघ में प्रवेश और निकास के लिए वीज़ा समर्थन। रूसी संघ और विदेशी देशों में वीज़ा अभ्यास की स्थिति का अध्ययन करना, इसके विकास और सुधार के लिए प्रस्ताव विकसित करना।

2.16. मामलों का संचालन करना और दस्तावेजों के अनुरोध और वैधीकरण पर काम का समन्वय करना, नागरिक पंजीकरण और नोटरी से संबंधित कांसुलर मुद्दों को हल करना।

2.17. नागरिकों और कानूनी संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली कांसुलर कार्रवाइयों और अन्य कांसुलर सेवाओं के लिए कांसुलर शुल्क एकत्र करने की प्रथा का संगठन और सुधार।

2.18. कांसुलर कानून के विकास को बढ़ावा देने और कांसुलर मुद्दों पर रूसी कानून में सुधार के लिए वैज्ञानिक संस्थानों के साथ सहयोग।

तृतीय. विभाग के कार्य

विभाग, उसे सौंपे गए कार्यों के अनुसार, अपनी क्षमता के भीतर निम्नलिखित कार्य करता है:

3.1. विदेशी राज्यों के साथ रूसी संघ के कांसुलर संबंधों को स्थापित करने और विकसित करने, रूसी संघ, उसके नागरिकों और विदेशों में कानूनी संस्थाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करने, नागरिकों को कानूनी, सामग्री और सलाहकार सहायता प्रदान करने के उपायों के विकास और कार्यान्वयन में भाग लेता है। रूसी संघ, स्थायी रूप से निवास या अस्थायी रूप से विदेश में रहना।

3.2. विदेशों में रूसी संघ के कांसुलर कार्यालयों और गैर-कर्मचारी (मानद) वाणिज्य दूतों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है और उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में उन्हें व्यावहारिक सहायता प्रदान करता है।

3.3. रूसी संघ के क्षेत्र में रूसी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों की कांसुलर गतिविधियों का प्रबंधन करता है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थापित कांसुलर पोस्ट और रूस में अंतरराष्ट्रीय महत्व के मार्गों पर सीमा चौकियों पर, रेल, समुद्र और के लिए खुला है। सड़क यात्री यातायात.

3.4. कांसुलर मुद्दों पर विदेशी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत और परामर्श आयोजित करता है।

3.5. अपने बाहरी संबंधों के लिए कांसुलर समर्थन के उद्देश्य से रूसी संघ के घटक संस्थाओं के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखता है।

3.6. रूसी विदेश मंत्रालय के संबंधित विभागों के साथ-साथ रूसी संघ के इच्छुक मंत्रालयों और विभागों के साथ समझौते में, विदेशों में रूसी संघ के कांसुलर मिशनों, रूसी संघ में विदेशी कांसुलर मिशनों की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार करता है। उनके कांसुलर जिलों की सीमाओं का निर्धारण।

3.7. रूसी विदेश मंत्रालय के संबंधित विभागों के साथ समझौते में, विदेश में रूसी संघ के गैर-कर्मचारी (मानद) वाणिज्य दूतों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार करता है।

3.8. रूसी संघ के क्षेत्र में रूसी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर और अंतरराष्ट्रीय महत्व के रूसी मार्गों पर सीमा चौकियों पर, रेल, समुद्री और सड़क यात्रियों के लिए खुले कांसुलर पोस्ट खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार करता है। ट्रैफ़िक।

3.9. विदेशों में रूसी संघ के कांसुलर मिशनों के प्रमुखों को कांसुलर पेटेंट जारी करता है। रूसी संघ में विदेशी कांसुलर मिशनों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए रूसी विदेश मंत्रालय की सहमति के बारे में विदेशी राजनयिक मिशनों को सूचित करता है और उनके लिए निष्पादक जारी करता है।

3.10. रूसी संघ के क्षेत्र में विदेशी राज्यों के राजनयिक मिशनों और कांसुलर कार्यालयों को कांसुलर कार्य करने के सभी अवसर प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है।

3.11. विभाग के माध्यम से किए गए कार्यों की स्थिति पर मंत्रालय के नेतृत्व के लिए जानकारी तैयार करता है।

3.12. विदेश में रूसी संघ के कांसुलर कार्यालयों, रूसी संघ के क्षेत्र में रूसी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों की रिपोर्ट और अन्य जानकारी और संदर्भ सामग्री का विश्लेषण करता है, उन पर निष्कर्ष तैयार करता है और उनमें निहित प्रस्तावों को लागू करने के लिए उपाय करता है; कांसुलर गतिविधियों के अभ्यास का अध्ययन और सारांश तैयार करता है और इसके सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करता है।

3.13. रूसी नागरिकों की कानूनी स्थिति, प्रवेश, निकास और रहने की व्यवस्था के साथ-साथ विदेशों में रूसी कानूनी संस्थाओं की गतिविधि की कानूनी स्थिति और शर्तों के बारे में जानकारी का विश्लेषण करता है और इसे इच्छुक नागरिकों और कानूनी संस्थाओं के ध्यान में लाता है।

3.14. विभाग की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर मीडिया और जनता को सूचित करता है।

3.15. रूसी संघ और विदेशी राज्यों के बीच कांसुलर मुद्दों पर कांसुलर सम्मेलनों और अन्य समझौतों का मसौदा विकसित करता है और उन्हें रूसी विदेश मंत्रालय के संबंधित विभागों, साथ ही इच्छुक मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वयित करता है। अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों के समापन और अनुसमर्थन के लिए प्रस्तावों की तैयारी और प्रचार में, कांसुलर मुद्दों पर विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत में भाग लेता है।

3.16. रूसी संघ द्वारा विदेशी राज्यों के साथ संपन्न कांसुलर मुद्दों पर अनुबंधों और समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, यदि आवश्यक हो, तो उनके संशोधन, परिवर्धन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव तैयार करता है।

3.17. विदेशों में रूसी कांसुलर कार्यालयों और उनके अधिकारियों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की रक्षा के लिए उपाय करता है।

3.18. रूसी संघ के संबंधित सरकारी निकायों और रूसी विदेश मंत्रालय के विभागों के साथ समझौते में, यह रूसी संघ के कानूनों के प्रावधानों, राष्ट्रपति के आदेशों के आवेदन पर कांसुलर संस्थानों को निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण भेजता है। रूसी संघ के, कांसुलर गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर रूसी संघ की सरकार के आदेश।

3.19. रूसी संघ के कांसुलर कार्यालयों को कांसुलर मुद्दों पर विदेशी राज्यों के साथ रूसी संघ की अंतरराष्ट्रीय संधियों के समापन के बारे में सूचित करता है, उनके आवेदन पर निर्देश, दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण विकसित करता है, समन्वयित करता है और भेजता है।

3.20. रूसी संघ के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के साथ कांसुलर मुद्दों पर कामकाजी संबंध बनाए रखता है। रूसी संघ के अंतरविभागीय निकायों के काम में भाग लेता है।

3.21. विदेशी राज्यों के राजनयिक मिशनों और कांसुलर कार्यालयों और रूसी संघ में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि कार्यालयों के साथ कांसुलर मुद्दों पर संबंध बनाए रखता है।

3.22. विदेश भेजे गए रूसी संघ के नागरिकों के लिए विदेशी पासपोर्ट जारी करता है। राजनयिक और सेवा पासपोर्ट के प्रपत्रों का पंजीकरण और भंडारण करता है।

3.23. विदेश में रूसी संघ के कांसुलर कार्यालयों और रूसी संघ के क्षेत्र में रूसी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों द्वारा विदेशी पासपोर्ट जारी करने पर नियंत्रण रखता है।

3.24. आधिकारिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा करने वाले रूसी संघ के नागरिकों के लिए विदेशी देशों का वीजा प्राप्त करना सुनिश्चित करता है।

3.25. विदेशी नागरिकों और राज्यविहीन व्यक्तियों को वीज़ा जारी करता है और विदेश में रूसी संघ के कांसुलर कार्यालयों को वीज़ा मुद्दों पर निर्देश, दिशा-निर्देश और सामग्री भेजता है। इस कार्य के अभ्यास का सारांश प्रस्तुत करता है।

3.26. विदेशी नागरिकों को वीजा जारी करने की स्थापित प्रक्रिया के साथ रूसी संघ के कांसुलर कार्यालयों द्वारा अनुपालन की निगरानी करता है।

3.27. मंत्रालयों और विभागों के संबंधित विभागों के साथ विकास, समन्वय करता है और विदेशी पासपोर्ट, वीजा और निमंत्रण के लिए प्रपत्रों, विदेशी पासपोर्ट और वीजा में विभिन्न चिह्नों और प्रविष्टियों के प्रपत्रों के नमूने निर्धारित तरीके से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है।

3.28. विदेशी देशों के नागरिकों के लिए रूसी विदेशी पासपोर्ट और वीजा जारी करने, विस्तार, प्रतिस्थापन और रद्द करने को विनियमित करने वाले मंत्रालयों और विभागों के संबंधित विभागों के निर्देशों को विकसित और समन्वयित करता है।

3.29. विदेश में रूसी संघ के कांसुलर कार्यालयों, रूसी संघ के क्षेत्र में रूसी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों को विदेशी पासपोर्ट, वीजा और कांसुलर कार्यों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के फॉर्म का वितरण प्रदान करता है।

3.30. विभाग के कांसुलर कार्यों के निष्पादन और कांसुलर सेवाओं के प्रावधान के लिए शुल्क लेता है।

3.31. रूसी संघ के नागरिकों के बाहरी श्रम प्रवासन और रूस में विदेशी श्रमिकों के प्रवेश के क्षेत्र में उपायों के विकास और कार्यान्वयन में भाग लेता है।

रूसी संघ में अवैध प्रवास को रोकने के उपायों के विकास और कार्यान्वयन में भाग लेता है।

3.32. रूसी नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति, रूस में प्रवेश और नागरिकों के स्थायी निवास के लिए विदेश में पंजीकरण पर कांसुलर संस्थानों की सामग्री की जाँच करता है और उन्हें रूसी संघ के अधिकृत राज्य अधिकारियों द्वारा विचार के लिए अग्रेषित करता है।

संघीय कानूनों को लागू करने और नागरिकता के मुद्दों पर रूसी संघ के राष्ट्रपति के आदेशों को निष्पादित करने में कांसुलर कार्यालयों के काम को नियंत्रित करता है।

3.33. रूसी संघ के कांसुलर कार्यालयों, रूसी संघ के सरकारी निकायों, साथ ही विदेशी राजनयिक मिशनों और कांसुलर कार्यालयों के साथ नागरिकता के मुद्दों पर पत्राचार करता है।

3.34. नागरिकों के अधिकारों और वैध हितों को सुनिश्चित करने से संबंधित दस्तावेजों को पुनः प्राप्त करने और वैध बनाने के मुद्दों पर काम करता है। विदेश में उपयोग के लिए इच्छित दस्तावेजों को वैध बनाता है, रूसी संघ के क्षेत्र में रूसी संस्थानों और संगठनों के लिए इच्छित दस्तावेजों पर रूसी संघ में विदेशी राजनयिक मिशनों और कांसुलर कार्यालयों के अधिकारियों के हस्ताक्षर को प्रमाणित करता है।

3.35. विकसित करता है और, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, नोटरी, नागरिक रिकॉर्ड, दस्तावेजों की मांग और वैधीकरण के मुद्दों पर संबंधित सरकारी निकायों के नियमों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है।

3.36. रूसी संघ के कांसुलर शुल्क के टैरिफ को रूसी विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में अनुमोदन के लिए विकसित और प्रस्तुत करता है, रूस और विदेशों में इसके आवेदन की प्रक्रिया की व्याख्या करता है।

विदेश मंत्रालय के मौद्रिक और वित्तीय विभाग के साथ मिलकर कांसुलर शुल्क के संग्रह की शुद्धता पर नज़र रखता है।

रूसी कांसुलर कार्यालयों के लिए कांसुलर शुल्क टैरिफ बुलेटिन विकसित और वितरित करता है।

3.37. कांसुलर कार्यों के लिए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए शुल्क के संग्रह पर विदेश में रूसी कांसुलर कार्यालयों के लिए सिफारिशें विकसित करता है।

मौद्रिक और वित्तीय विभाग के साथ मिलकर, विदेश मंत्रालय इन शुल्कों के सही संग्रह की निगरानी करता है।

3.38. कांसुलर शुल्क एकत्र करता है, रूसी संघ के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा राज्य कर्तव्यों और विभाग द्वारा रूसी विदेशी पासपोर्ट जारी करने और विदेशी वीजा प्राप्त करने के लिए कांसुलर शुल्क के भुगतान को नियंत्रित करता है।

3.39. वित्त पोषण के अतिरिक्त-बजटीय स्रोतों को खोजने और उपयोग करने के लिए कार्य के आयोजन में भाग लेता है।

विदेशी भागीदारों के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध स्थापित करने और विकसित करने में रूसी उद्यमों, संगठनों और उनके संघों को भुगतान की गई जानकारी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उपायों को विकसित और कार्यान्वित करता है।

3.40. विदेश यात्रा करने वाले रूसी संघ के नागरिकों और रूसी संघ का दौरा करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए चिकित्सा देखभाल और बीमा से संबंधित मुद्दों को हल करने में भाग लेता है।

3.41. रूसी जहाजों और विमानों को कांसुलर सेवाएं प्रदान करने के उपाय करता है।

3.42. विदेश में कांसुलर कार्यालयों और रूसी संघ के क्षेत्र में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों को कांसुलर गतिविधि के मामलों में पद्धतिगत सहायता प्रदान करता है। कांसुलर मुद्दों पर दस्तावेजों और सामग्रियों का संग्रह उन्हें, साथ ही रूसी संघ के संबंधित सरकारी निकायों और मंत्रालय के केंद्रीय तंत्र के विभागों को भेजता है।

3.43. कांसुलर अधिकारियों के रूप में काम करने के लिए विदेश जाने से पहले राजनयिक कर्मचारियों के लिए इंटर्नशिप का आयोजन करता है और कांसुलर गतिविधियों के लिए उनकी तैयारी पर एक राय देता है।

3.44. शैक्षिक संस्थानों के साथ मिलकर, रूसी विदेश मंत्रालय कांसुलर सेवा के क्षेत्र में मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, पुनर्प्रशिक्षण और उन्नत प्रशिक्षण का आयोजन करता है।

3.45. इन देशों के साथ रूसी संघ द्वारा संपन्न द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार सीआईएस देशों की कांसुलर सेवाओं के लिए प्रशिक्षण कर्मियों में सहायता प्रदान करता है।

3.46. परियोजनाओं की तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन के दौरान राज्य और आधिकारिक रहस्यों का संरक्षण सुनिश्चित करता है।

3.47. तकनीकी चैनलों के माध्यम से सूचना रिसाव को रोकने और इसे अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए उपाय करता है।

सूचना सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यालय परिसर और कंप्यूटर विज्ञान सुविधाओं को प्रमाणित करता है। विभाग में सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की नियुक्ति करता है।

विभाग के कार्यालय परिसर में प्रसारित होने वाली गुप्त और आधिकारिक सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकताओं के अनुसार स्थापित सूचना और संचार प्रणालियों और साधनों की वस्तुओं को संचालन के लिए स्वीकार करता है।

3.48. विशेष संस्थानों और संगठनों के साथ रूसी विदेश मंत्रालय के नेतृत्व की ओर से संपन्न समझौतों के तहत, यह विभाग, विदेश में कांसुलर पदों और रूस के प्रतिनिधि कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास, आधुनिकीकरण और समर्थन पर काम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। रूसी संघ के क्षेत्र पर विदेश मंत्रालय।

विदेश नीति के मुद्दों पर सूचना प्रणाली (डीकेएस आईएस ईआरडब्ल्यू) के कांसुलर सेवा विभाग के उपप्रणाली के ग्राहक के रूप में कार्य करता है, कलाकारों की संरचना निर्धारित करता है और निर्माण और कार्यान्वयन पर काम करने के लिए उनके साथ एक समझौता करता है। यह उपप्रणाली.

मंत्रालय के नेतृत्व की ओर से, यह आदेशों की नियुक्ति सुनिश्चित करता है और विभाग और विदेश में कांसुलर कार्यालयों की जरूरतों के लिए कंप्यूटर उपकरण, कार्यालय उपकरण और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए अनुबंध विकसित करता है।

विभाग और विदेश में कांसुलर पदों में स्वचालित सूचना प्रणाली (एआईएस) का नियंत्रण और समर्थन और आधुनिकीकरण प्रदान करता है। कार्मिक विभाग के साथ मिलकर, यह क्षेत्रीय आधार सहित विदेश में कांसुलर पदों पर एआईएस का समर्थन करने के लिए उम्मीदवारों का चयन और प्रशिक्षण करता है।

3.49. विभाग के अंतर्गत वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अनुभागों के कार्य को व्यवस्थित करता है।

चतुर्थ. विभाग निदेशक के अधिकार एवं दायित्व

4.1. विभाग की गतिविधियों का प्रबंधन करता है और इन विनियमों के अनुसार कार्यों और कार्यों के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी वहन करता है।

4.2. रूसी संघ के विधायी और नियामक कृत्यों, रूसी विदेश मंत्रालय के बोर्ड के प्रस्तावों, मंत्रालय के नेतृत्व के आदेशों और निर्देशों के आधार पर निर्देश और आदेश देता है।

4.3. विभाग में कर्मियों के चयन, प्रशिक्षण, नियुक्ति और उपयोग के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी वहन करता है।

अपने प्रतिनिधियों, विभागों के प्रमुखों और अन्य कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारियों को वितरित करता है, विभागों पर नियमों, नौकरी विवरणों को मंजूरी देता है, व्यावसायिक माहौल के रखरखाव, कर्मचारियों के कुशल और उच्च गुणवत्ता वाले काम को सुनिश्चित करता है।

4.4. विभाग की संरचना और स्टाफिंग में सुधार, कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण, कर्मचारियों को बढ़ावा देना, उन्हें राजनयिक रैंक प्रदान करना, कांसुलर कर्मचारियों के प्रतिस्थापन और स्थानांतरण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, मंत्रालय की योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में भाग लेने पर प्रस्ताव बनाता है। राजनयिक और प्रशासनिक और तकनीकी कर्मियों का रोटेशन।

4.5. स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, विदेश में कांसुलर पदों पर काम करने के लिए कर्मियों के चयन के लिए प्रस्ताव बनाता है और विभाग के कर्मचारियों के लिए उम्मीदवारों को राजनयिक मिशनों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भेजने का प्रस्ताव करता है।

4.6. यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करता है कि विभाग के कर्मचारी श्रम और प्रदर्शन अनुशासन, आंतरिक श्रम नियमों, स्थापित संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं, और राज्य और आधिकारिक रहस्यों को बनाए रखने के नियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार हैं।

4.7. विभाग के कर्मचारियों के प्रमाणीकरण और उनके प्रोत्साहन के साथ-साथ उन पर अनुशासनात्मक प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव बनाता है।

4.8. विभाग की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते समय रूसी विदेश मंत्रालय के बोर्ड की बैठकों और मंत्रालय के नेतृत्व द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेता है।

4.9. ईआरडब्ल्यू आईएस आईएस सबसिस्टम के निर्माण, कार्यान्वयन और संचालन का प्रबंधन करता है। वह मंत्रालय के सूचनाकरण कार्यक्रम के उप प्रमुख हैं।

4.10. विभाग की क्षमता के अंतर्गत आने वाले मुद्दों पर मंत्रालय के नेतृत्व को रिपोर्ट करता है।

4.11. विभाग की क्षमता के भीतर मुद्दों पर विभाग द्वारा तैयार किए गए मसौदा निर्देशों, विनियमों, आदेशों और अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ इसके द्वारा समर्थित ड्राफ्ट के वर्तमान कानून का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

4.12. विभाग की क्षमता के भीतर मुद्दों पर रूसी संघ के क्षेत्र में विदेशी राज्यों के दूतावासों और कांसुलर कार्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ संबंधों में रूसी विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। कांसुलर मुद्दों पर विदेशी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत और परामर्श आयोजित करता है।

4.13. विभाग की क्षमता के भीतर मुद्दों पर रूसी संघ के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में रूसी विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

4.14. निर्धारित आधार पर और असाधारण आधार पर, विदेशों में रूसी कांसुलर कार्यालयों की गतिविधियों का आयोजन और निरीक्षण करता है।

4.15. आदेशों और अन्य दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करता है या उनके हस्ताक्षर अपने प्रतिनिधियों को सौंपता है।

4.16. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निर्देशों और नियामक दस्तावेजों के अनुसार विभाग की गतिविधियों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करता है।

4.17. ट्रेड यूनियन संगठन के साथ समझौते में, विभाग के कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के कार्यक्रम को मंजूरी देता है, अपने कर्मचारियों की कामकाजी परिस्थितियों और रहने की स्थिति में सुधार के लिए उपाय करता है, और मंत्रालय के नेतृत्व को प्रासंगिक प्रस्ताव देता है।

4.18. निदेशक की अनुपस्थिति में, उसका कार्य किसी एक प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। उचित मामलों में, निदेशक अपने व्यक्तिगत कार्यों का निष्पादन अन्य कर्मचारियों को भी सौंप सकता है।

दस्तावेज़ का पाठ इसके अनुसार सत्यापित किया गया है:
"राजनयिक पर दस्तावेज़ों का संग्रह
और कांसुलर सेवा
रूसी संघ",
एम., 2002

रूसी संघ के विदेश मंत्रालय के कांसुलर विभाग पर विनियम

I. सामान्य प्रावधान

1.1. कांसुलर विभाग (बाद में विभाग के रूप में संदर्भित) रूसी संघ के विदेश मंत्रालय (इसके बाद रूस के मंत्रालय या एमएफए के रूप में संदर्भित) के केंद्रीय तंत्र की एक संरचनात्मक इकाई है। विभाग, अपनी क्षमता के भीतर, विदेशी राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ रूसी संघ के संबंधों के कांसुलर समर्थन में भाग लेता है, रूसी संघ, उसके नागरिकों और विदेशों में कानूनी संस्थाओं के अधिकारों और वैध हितों की रक्षा के लिए उपाय करता है, अंतरराष्ट्रीय के विकास को बढ़ावा देता है। और रूसी संघ के घटक संस्थाओं के विदेशी आर्थिक संबंध। विभाग रूसी संघ के राजनयिक मिशनों और कांसुलर कार्यालयों (बाद में विदेशी कार्यालयों के रूप में संदर्भित), रूसी संघ के मानद कौंसल, क्षेत्रीय निकायों - क्षेत्र में रूसी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों द्वारा कांसुलर कार्यों के प्रदर्शन का समन्वय करता है। रूसी संघ और उनकी शाखाएँ (विभाग) (बाद में रूसी विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय निकायों के रूप में संदर्भित), रूसी संघ की राज्य सीमा के पार अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात के लिए खुली चौकियों सहित।

1.2. अपनी गतिविधियों में, विभाग रूसी संघ के संविधान, आम तौर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय कानून के मानदंडों और रूसी संघ की अंतरराष्ट्रीय संधियों, संघीय संवैधानिक कानूनों, संघीय कानूनों, रूसी संघ के राष्ट्रपति और सरकार के कृत्यों द्वारा निर्देशित होता है। रूसी संघ के, अन्य नियामक कानूनी कार्य, मंत्रालय के नेतृत्व से आदेश, निर्देश और निर्देश, मंत्रालय के बोर्ड के निर्णय, साथ ही ये विनियम।

1.3. अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में, विभाग रूसी संघ के राज्य अधिकारियों, रूसी संघ के घटक संस्थाओं के राज्य अधिकारियों, रूसी विदेश मंत्रालय के केंद्रीय तंत्र के संरचनात्मक प्रभागों, विदेशी एजेंसियों, क्षेत्रीय निकायों के साथ भी बातचीत करता है। जैसा कि मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों के साथ होता है।

1.4. विभाग रूसी विदेश मंत्रालय के संरचनात्मक प्रभागों, विदेशी संस्थानों और मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों से उसे सौंपे गए कार्यों और कार्यों को करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और सामग्रियों का अनुरोध करने और प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।

1.5. विभाग का नेतृत्व एक निदेशक करता है, जिसे मंत्री के आदेश से नियुक्त और बर्खास्त किया जाता है।

1.6. विभाग के निदेशक के पास ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें कार्मिक मुद्दों के प्रभारी उप मंत्री के आदेश से नियुक्त और बर्खास्त किया जाता है।

1.7. विभाग के अन्य कर्मचारियों को निर्धारित तरीके से पदों पर नियुक्त किया जाता है और उनसे बर्खास्त कर दिया जाता है।

1.8. बीमारी, छुट्टी या व्यावसायिक यात्रा के कारण निदेशक की अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, उसके कर्तव्यों का पालन उसके एक प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। पर्यवेक्षण उप मंत्री के साथ समझौते में विभाग के आदेश द्वारा जिम्मेदारियों के असाइनमेंट को औपचारिक रूप दिया जाता है।

द्वितीय. विभाग के मुख्य कार्य

विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं:

2.1. विदेशी राज्यों के साथ रूसी संघ के कांसुलर संबंधों के क्षेत्र में राज्य की नीति के कार्यान्वयन, अधिकारों की सुरक्षा और रूसी संघ की राज्य सत्ता के सर्वोच्च निकायों के निर्णयों के समय पर और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। रूसी संघ, उसके नागरिकों और विदेश में कानूनी संस्थाओं के हित।

2.2. रूसी संघ के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कांसुलर समर्थन में भागीदारी, अपनी क्षमता के भीतर सहायता, विदेशी राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ रूसी संघ के मैत्रीपूर्ण संबंधों और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के विकास में, आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी, सांस्कृतिक का विस्तार , खेल संबंध और पर्यटन।

2.3. रूसी संघ के घटक संस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय और विदेशी आर्थिक संबंधों के लिए कांसुलर समर्थन में भागीदारी।

2.4. अपनी क्षमता के भीतर, रूसी संघ के सरकारी निकायों, संगठनों और उनके संघों को विदेश में भागीदारों के साथ संपर्क स्थापित करने और संबंध विकसित करने में सहायता प्रदान करना।

2.5. विदेशी राज्यों के साथ रूसी संघ के कांसुलर संबंधों के लिए कानूनी ढांचे के निर्माण में भागीदारी।

2.6. विदेशी देशों के साथ रूसी संघ के कांसुलर संबंधों के विकास का विश्लेषण और पूर्वानुमान।

2.7. विदेशी देशों में रूसी संघ के कांसुलर कार्यालयों और रूसी संघ के क्षेत्र में विदेशी राज्यों के कांसुलर कार्यालयों के उद्घाटन और कामकाज को सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दों को हल करने में भागीदारी, रूसी संघ के मानद वाणिज्य दूतों और विदेशी मानद वाणिज्य दूतावासों की नियुक्ति रूसी संघ में राज्य।

2.8. विभाग की क्षमता के भीतर मुद्दों पर मसौदा विधायी और अन्य नियामक कानूनी कृत्यों की तैयारी (विश्लेषण, कानूनी परीक्षा) में तैयारी या भागीदारी

2.9. 2025 तक की अवधि के लिए रूसी संघ की राज्य प्रवासन नीति की अवधारणा द्वारा प्रदान किए गए उपायों के विकास और कार्यान्वयन में भागीदारी।

2.10. विदेशी संस्थानों के माध्यम से, विदेशों में रूसी सैन्य कब्रों, स्मारकों और स्मारकों की स्थिति और व्यवस्था और मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी में, अपनी क्षमता की सीमा के भीतर भागीदारी।

2.11. सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कांसुलर गतिविधियों में सुधार के लिए उपायों के एक सेट के विकास और कार्यान्वयन में भागीदारी।

2.12. कॉन्सुलर स्वचालित प्रणालियों में संसाधित होने पर व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उपाय करना।

2.13. अपनी क्षमता के भीतर, राज्य रहस्यों और सीमित वितरण की मालिकाना जानकारी बनाने वाली जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

2.14. विभाग नियामक कानूनी कृत्यों और मंत्रालय के नेतृत्व के आदेशों द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कार्य भी कर सकता है।

तृतीय. विभाग संरचना

3.1. विभाग के मुख्य कार्यों को पूरा करने के लिए, इसने बनाया है:

प्रादेशिक विभाग:

स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल विभाग (सीआईएस);

यूरोपीय विभाग;

अमेरिका प्रभाग;

एशियाई विभाग;

अफ़्रीकी, निकट और मध्य पूर्व देशों का विभाग।

कार्यात्मक विभाग:

सामान्य कांसुलर और कानूनी मामलों का विभाग;

नागरिकता विभाग;

पासपोर्ट विभाग;

व्यापार यात्रा विभाग;

विदेशियों के प्रवेश विभाग;

वैधीकरण और दस्तावेजों का अनुरोध विभाग;

सूचना एवं विश्लेषणात्मक विभाग.

विभाग की गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए इसकी संरचना में एक गुप्त भाग, एक विशेष कार्यालय, एक अवर्गीकृत कार्यालय और एक टाइपिंग ब्यूरो होता है।

चतुर्थ. विभाग के कार्य

सौंपे गए कार्यों के अनुसार, विभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

4.1. मंत्रालय के नेतृत्व की ओर से, यह विदेशी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत और परामर्श आयोजित करता है।

4.2. विभाग की क्षमता के भीतर मुद्दों पर रूसी संघ की अंतर्राष्ट्रीय संधियों के समापन के लिए प्रस्तावों की तैयारी में भाग लेता है। रूसी संघ की अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन पर नज़र रखता है। उनके आवेदन, संशोधन, निलंबन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव तैयार करता है।

4.3. रूसी संघ के कानून को अपने अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के अनुरूप लाने के लिए प्रस्ताव तैयार करता है।

4.4. मंत्रालय के संबंधित विभागों के साथ-साथ इच्छुक और संघीय कार्यकारी अधिकारियों के साथ समझौते में, रूसी संघ के कांसुलर कार्यालयों, रूसी संघ के क्षेत्र में विदेशी राज्यों के कांसुलर कार्यालयों के उद्घाटन, परिवर्तन और बंद करने पर प्रस्ताव तैयार करता है। , रूसी संघ के मानद कौंसल और रूसी संघ में विदेशी राज्यों के मानद कौंसल की नियुक्ति और उनके कांसुलर जिलों की सीमाओं का निर्धारण करने पर। रूसी संघ के कांसुलर कार्यालयों के स्टाफिंग स्तर को अनुकूलित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करता है।

4.5. विदेशी राज्यों के राजनयिक मिशनों और कांसुलर कार्यालयों, रूसी संघ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके प्रतिनिधि कार्यालयों के साथ कांसुलर मुद्दों पर संबंध बनाए रखता है।

4.6. रूसी संघ की नागरिकता, रूसी संघ में विदेशी नागरिकों की कानूनी स्थिति, रूसी संघ में प्रवेश और निकास की प्रक्रिया, साथ ही कांसुलर कार्यों के प्रदर्शन के मुद्दों पर नियामक कानूनी कृत्यों के विकास और समन्वय में भाग लेता है। विदेशी एजेंसियों और रूसी विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय निकायों द्वारा। रूसी विदेश मंत्रालय को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया के कानूनी विनियमन में सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करता है।

4.7. कांसुलर गतिविधि के मुद्दों पर रूसी संघ के नियामक कानूनी कृत्यों को लागू करने के अनुभव का सारांश, विदेशी देशों के प्रासंगिक कानून प्रवर्तन अभ्यास का अध्ययन और विश्लेषण करता है।

4.8. रूसी विदेश मंत्रालय के विदेशी संस्थानों और क्षेत्रीय निकायों द्वारा कांसुलर कार्यों के प्रदर्शन पर नियंत्रण रखता है।

4.9. रूसी विदेश मंत्रालय की विदेशी एजेंसियों और क्षेत्रीय निकायों को आवश्यक पद्धति संबंधी सहायता प्रदान करता है, जिसमें कांसुलर क्षेत्र में नियामक कानूनी कृत्यों के आवेदन पर स्पष्टीकरण भेजना भी शामिल है।

4.10. विभाग के माध्यम से किए गए कार्यों की स्थिति पर मंत्रालय के नेतृत्व के लिए जानकारी तैयार करता है।

4.11. कांसुलर कार्रवाइयों के लिए शुल्क के संग्रह को व्यवस्थित करने में विदेशी एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है, और शुल्क टैरिफ के आवेदन पर स्पष्टीकरण भी प्रदान करता है।

4.12. अपनी क्षमता की सीमा के भीतर, वह विदेशी संस्थानों, रूसी विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय निकायों की रिपोर्टों और अन्य सूचनाओं और संदर्भ सामग्रियों का विश्लेषण करता है, उन पर निष्कर्ष तैयार करता है और उनमें निहित प्रस्तावों को लागू करने के लिए उपाय करता है।

4.13. विदेशी संस्थानों में कांसुलर कार्रवाइयों के लिए शुल्क के संग्रह में नियंत्रण गतिविधियों के दौरान पहचाने गए उल्लंघनों और कमियों को खत्म करने के लिए मौद्रिक और वित्त विभाग के साथ मिलकर उपाय करता है।

4.14. रूसी विदेश मंत्रालय रूसी संघ के क्षेत्र में निम्नलिखित सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की शक्तियों का प्रयोग करता है:

रूसी संघ के क्षेत्र के बाहर रूसी संघ के नागरिक की पहचान करने वाले पासपोर्ट के पंजीकरण और जारी करने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भंडारण माध्यम भी शामिल है;

व्यक्तिगत दस्तावेज़ों के अनुरोध पर;

दस्तावेज़ों के कांसुलर वैधीकरण पर;

सूचना और परामर्श सेवाएँ प्रदान करना;

रूसी संघ के नागरिकों को रूसी संघ के क्षेत्र से बाहर भेजने वाले संगठनों के पंजीकरण पर।

4.15. उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता की निगरानी के लिए रूसी विदेश मंत्रालय के विदेशी संस्थानों और क्षेत्रीय निकायों के काम का समन्वय करता है।

4.16. विदेशी संस्थानों द्वारा किए गए नागरिक स्थिति के कृत्यों के राज्य पंजीकरण के क्षेत्र में नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है।

4.17. रूसी संघ के बाहर रूसी संघ के नागरिक की पहचान करने वाले बुनियादी दस्तावेजों के नमूनों और रूपों के विकास और अनुमोदन में भाग लेता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रूसी संघ में प्रवेश (वापसी) के प्रमाण पत्र, वीजा और निमंत्रण, नागरिक पंजीकरण फॉर्म और शामिल हैं। पासपोर्ट और वीज़ा में प्रमाणपत्र प्रपत्रों, विभिन्न चिह्नों के प्रपत्रों और अभिलेखों के डेटा के आधार पर जारी किया जाता है। रूसी विदेश मंत्रालय के विदेशी संस्थानों और क्षेत्रीय निकायों को उल्लिखित प्रपत्रों का वितरण सुनिश्चित करता है।

4.18. मंत्रालय के अन्य विभागों और उसके अधीनस्थों और संगठनों, संघीय सरकारी निकायों के साथ विभाग की क्षमता के भीतर मुद्दों पर बातचीत करता है।

4.19. अपने बाहरी संबंधों के लिए कांसुलर समर्थन के मुद्दों पर रूसी संघ के घटक संस्थाओं के अधिकारियों के साथ बातचीत करता है।

4.20. विभाग की क्षमता के भीतर मुद्दों पर अंतरविभागीय समन्वय और सलाहकार निकायों के काम में भाग लेता है।

4.21. इलेक्ट्रॉनिक भंडारण मीडिया सहित राजनयिक और सेवा पासपोर्ट तैयार करता है और जारी करता है।

4.22. आधिकारिक उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा करने वाले सरकारी निकायों और संगठनों के प्रतिनिधियों को विदेशी देशों का वीजा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।

4.23. रूसी संघ के कांसुलर कार्यालयों के प्रमुखों और रूसी संघ के मानद कौंसलों के साथ-साथ कांसुलर कार्यालयों के प्रमुखों और रूसी संघ के क्षेत्र में विदेशी राज्यों के मानद कौंसलों को कांसुलर पेटेंट जारी करता है।

4.24. रूसी संघ के क्षेत्र में विदेशी राज्यों के राजनयिक मिशनों और कांसुलर कार्यालयों के लिए उनके कांसुलर कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शर्तें बनाने में सहायता प्रदान करता है।

4.25. रूसी संघ के क्षेत्र में विदेशी राज्यों के कांसुलर कार्यालयों के कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए कांसुलर और सेवा कार्ड जारी करता है, रूसी संघ के क्षेत्र में विदेशी राज्यों के मानद वाणिज्य दूतों के लिए कांसुलर कार्ड, साथ ही कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र जारी करता है। आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए ताइपे-मॉस्को समन्वय आयोग और उनके सदस्य परिवार।

4.26. स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, यह ठहरने के स्थान पर विदेशी राज्यों के नागरिकों का पंजीकरण करता है और पंजीकरण के दौरान दर्ज की गई जानकारी को रूस की संघीय प्रवासन सेवा के क्षेत्रीय निकाय तक पहुंचाता है।

4.27. जिन विदेशी नागरिकों के पास राजनयिक या सेवा पासपोर्ट हैं, या जिनके संबंध में रूसी संघ राजनयिक या आधिकारिक स्थिति को मान्यता देता है, और जिनके संबंध में रूसी संघ में अस्थायी प्रवास की अवधि बढ़ाने पर निर्णय लेने के लिए रूसी विदेश मंत्रालय की शक्तियों का प्रयोग करता है, और जो रूसी संघ में इस तरीके से पहुंचे कि वीज़ा की आवश्यकता नहीं है।

4.28. रूसी संघ में प्रवेश के लिए निमंत्रण जारी करता है, और विदेशी नागरिकों और स्टेटलेस व्यक्तियों को वीजा जारी करने पर भी निर्णय लेता है और उन्हें विदेशी संस्थानों में भेजता है।

4.29. स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, विदेशी नागरिकों और राज्यविहीन व्यक्तियों को वीजा जारी करता है, बढ़ाता है और रद्द करता है।

4.30. मंत्रालय की क्षमता के भीतर रूसी संघ की नागरिकता के मुद्दों को हल करने में भाग लेता है।

4.31. उपस्थिति (अनुपस्थिति) पर रूसी संघ के नागरिकों, विदेशी नागरिकों और रूसी संघ के बाहर स्थित स्टेटलेस व्यक्तियों को संघीय सरकारी संस्थान "रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय की मुख्य सूचना और विश्लेषणात्मक केंद्र" से जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। एक आपराधिक रिकॉर्ड और (या) तथ्य आपराधिक अभियोजन या आपराधिक अभियोजन की समाप्ति।

4.32. वर्तमान कानून द्वारा स्थापित तरीके से विदेशी संस्थानों द्वारा किए गए नागरिक स्थिति कृत्यों के राज्य पंजीकरण पर संघीय कर सेवा की जानकारी का हस्तांतरण।

4.33. रूसी संघ से प्रस्थान से पहले, विदेशी नागरिकों द्वारा गोद लिए गए बच्चों - रूसी संघ के नागरिकों का पंजीकरण करता है।

4.34. पेंशन का भुगतान जारी रखने के लिए विदेशी संस्थानों में रूसी नागरिकों की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ-साथ उन्हें जारी किए गए पेंशन प्रमाणपत्रों में परिलक्षित जानकारी के बारे में रूसी संघ के पेंशन फंड को जानकारी प्रेषित करता है।

4.35. पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रमाणीकरण या निरसन पर संघीय नोटरी चैंबर की जानकारी को स्थानांतरित करना और उस विदेशी संस्थान से प्राप्त किया जाएगा जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी या वसीयत को प्रमाणित करने वाला अधिकारी काम करता है।

4.36. रूसी संघ और विदेशी राज्यों के बीच विदेशों में रूसी (सोवियत) सैन्य कब्रों की सुरक्षा और सुधार सुनिश्चित करने के लिए मसौदा समझौतों की तैयारी पर काम करता है।

4.37. विदेशी संस्थानों से मिली जानकारी के आधार पर, रूसी (सोवियत) सैन्य कब्रों की मरम्मत और बहाली के वित्तपोषण के लिए बजट निधि की योजना बनाने के साथ-साथ इन उद्देश्यों के लिए बजट दायित्वों पर सीमा के वितरण के लिए प्रस्ताव तैयार करता है।

4.38. मंत्रालय के बजट निर्माण के सिद्धांतों के अनुसार विभाग के गतिविधि कार्यक्रमों को विकसित और कार्यान्वित करता है।

4.39. कांसुलर सेवा के सूचनाकरण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निर्धारित करता है, विभाग, विदेशी संस्थानों और रूसी विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय निकायों में सूचना प्रौद्योगिकियों के आधार पर आधुनिक तकनीकी साधनों के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव विकसित करता है और प्रस्ताव बनाता है।

4.40. स्वचालित लेखांकन और प्रवेश-निकास के नियंत्रण और विदेशी नागरिकों के रूसी संघ में रहने, रूसी नागरिकता के अधिग्रहण, निकास और उपलब्धता, पासपोर्ट और नई पीढ़ी के पासपोर्ट जारी करने और अन्य के लिए अंतर-विभागीय प्रणालियों के कामकाज के विकास और रखरखाव में भाग लेता है। सूचना परियोजनाएँ.

4.41. कांसुलर स्वचालित सूचना प्रणाली (एआईएस) के कार्यान्वयन और आधुनिकीकरण में भाग लेता है, रूसी विदेश मंत्रालय के विभाग, विदेशी एजेंसियों और क्षेत्रीय निकायों को नियंत्रित करता है और उनका समर्थन प्रदान करता है।

4.42. रूसी विदेश मंत्रालय की जरूरतों को पूरा करने के लिए माल, कार्यों, सेवाओं की खरीद के लिए मंत्रालय की अनुबंध प्रणाली के काम में भाग लेता है, जो अनुबंध प्रणाली के ढांचे के भीतर संगठन और कार्य के प्रदर्शन के लिए विनियमों द्वारा निर्देशित होता है। रूसी विदेश मंत्रालय की जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं, कार्यों, सेवाओं की खरीद के क्षेत्र में। कार्यों और सेवाओं के प्रदर्शन के साथ-साथ कंप्यूटर उपकरण, कार्यालय उपकरण और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए नीलामी और प्रतिस्पर्धी दस्तावेज के लिए मसौदा सरकारी अनुबंध विकसित करता है।

4.43. वह कांसुलर स्वचालित सूचना प्रणालियों में प्रसंस्करण के दौरान व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक प्रणाली बनाने पर काम कर रहा है।

4.44. विदेशी मिशनों में काम करने के लिए भेजे गए राजनयिक कर्मचारियों के लिए कांसुलर गतिविधियों पर इंटर्नशिप का आयोजन करता है।

4.45. विभाग में, कार्मिक विभाग की दिशा में, मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस (यूनिवर्सिटी), डिप्लोमैटिक अकादमी और रूस के विदेश मंत्रालय के कॉलेज के छात्रों के लिए प्री-डिप्लोमा और परिचयात्मक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अन्य रूसी शैक्षणिक संस्थानों की तरह।

4.46. रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार और सूचना और प्रेस विभाग के समन्वय से, विभाग की क्षमता के भीतर मुद्दों पर मीडिया और जनता को सूचित करता है।

4.47. यह सुनिश्चित करता है कि रूसी विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उसकी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मुद्दों पर जानकारी अपडेट की जाए। कांसुलर सूचना पोर्टल के काम को व्यवस्थित करता है और कांसुलर मुद्दों पर विदेशी संस्थानों की वेबसाइटों की सामग्री को नियंत्रित करता है।

4.48. विभाग की क्षमता के भीतर मुद्दों पर रूसी संघ के नागरिकों की अपील पर विचार प्रदान करता है।

4.49. अपनी क्षमता के भीतर सामग्री तैयार करता है, न्यायिक मामलों पर रूसी विदेश मंत्रालय की तर्कसंगत स्थिति का समन्वय करता है और रूसी अदालतों में मामलों के विचार में मंत्रालय की कानूनी सेवा के साथ विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी की भागीदारी सुनिश्चित करता है। फेडरेशन.

4.50. मोबिलाइजेशन कार्य में भाग लेता है और मोबिलाइजेशन कार्य विभाग को मोबिलाइजेशन तैयारी के आयोजन और विभाग की मोबिलाइजेशन तैयारी को बनाए रखने के लिए आवश्यक सामग्री और जानकारी प्रस्तुत करता है।

4.51. राज्य के रहस्यों और प्रतिबंधित आधिकारिक जानकारी से संबंधित जानकारी की सुरक्षा के उद्देश्य से उपाय करता है।

V. विभाग के निदेशक के अधिकार एवं दायित्व

5.1. विभाग की गतिविधियों का प्रत्यक्ष प्रबंधन प्रदान करता है और विभाग को सौंपे गए कार्यों और कार्यों के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है।

5.2. विभाग में कर्मियों के चयन, नियुक्ति और उपयोग के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी वहन करता है। अपने कर्तव्यों, विभागाध्यक्षों और विभाग के अन्य कर्मचारियों के बीच आधिकारिक कर्तव्यों को वितरित करता है, जो उनके कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। प्रोटोकॉल और अन्य आयोजनों में विभाग के कर्मचारियों की भागीदारी की व्यवहार्यता निर्धारित करता है। विभाग के नियमों, नौकरी के नियमों, समय पत्रक, साथ ही विभाग के कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के कार्यक्रम को मंजूरी देता है। अपनी क्षमता की सीमा के भीतर, निर्देश देता है और आदेश जारी करता है जो विभाग के कर्मचारियों द्वारा निष्पादन के लिए अनिवार्य हैं।

5.3. विभाग की संरचना, स्टाफिंग और कार्यों को बदलने, नियुक्ति, स्थानांतरण, रोटेशन, पदोन्नति, अपने कर्मचारियों को राजनयिक रैंक या वर्ग रैंक सौंपने, विभाग के कर्मचारियों को विदेशी एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करने और रूसी में भाग लेने के लिए भेजने का प्रस्ताव करता है। वार्ता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए प्रतिनिधिमंडल।

5.4. स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, विभाग के कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ उन पर अनुशासनात्मक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करता है।

5.5. यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करता है कि विभाग के कर्मचारी आधिकारिक अनुशासन और नौकरी के नियमों का पालन करें, और अपने आधिकारिक कर्तव्यों के समय पर और उच्च गुणवत्ता वाले प्रदर्शन की निगरानी करते हैं।

5.6. विभाग के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त कामकाजी परिस्थितियों का निर्माण सुनिश्चित करता है, जिससे उनकी व्यावसायिक योग्यता का स्तर बढ़ता है। कर्मचारियों की सामग्री और रहने की स्थिति में सुधार के लिए प्रस्ताव बनाता है।

5.7. विभाग की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते समय रूसी विदेश मंत्रालय के बोर्ड की बैठकों और मंत्रालय के नेतृत्व द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेता है।

5.8. विभाग की क्षमता के भीतर मुद्दों पर मंत्रालय के नेतृत्व को रिपोर्ट करता है।

5.9. विभाग की क्षमता के भीतर मुद्दों पर विभाग में विकसित मसौदा प्रशासनिक नियमों, निर्देशों, संकल्पों, आदेशों और अन्य दस्तावेजों के वर्तमान कानून के अनुपालन पर नियंत्रण प्रदान करता है।

5.10. रूसी विदेश मंत्रालय के नेतृत्व की ओर से, यह विभाग की क्षमता के भीतर मुद्दों पर रूसी संघ के क्षेत्र में विदेशी राज्यों के राजनयिक मिशनों और कांसुलर कार्यालयों के साथ संपर्क में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

5.11. मंत्रालय के नेतृत्व की ओर से, यह अन्य संघीय कार्यकारी अधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के साथ-साथ विभाग की क्षमता के भीतर मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता है।

5.12. उसके द्वारा समर्थित (हस्ताक्षरित) आदेशों, आदेशों, निर्देशों, प्रावधानों और अन्य दस्तावेजों के वर्तमान कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी वहन करता है।

5.13. मंत्रालय के अन्य विभागों के साथ मिलकर, विदेशी एजेंसियों की कांसुलर गतिविधियों के निरीक्षण का आयोजन और संचालन करता है, रूसी विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय निकायों के निरीक्षण में भाग लेता है।

5.14. कांसुलर स्वचालित सूचना प्रणाली के निर्माण, कार्यान्वयन और संचालन का प्रबंधन करता है।

5.15. यह सुनिश्चित करता है कि विभाग स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आवंटित परिसर और स्वचालित प्रणालियों का प्रमाणीकरण करता है। इकाई में राज्य रहस्यों की सुरक्षा और सूचना की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को नियुक्त करता है।

5.16. अपनी क्षमता के भीतर, विभाग के कार्यालय परिसर में स्थापित वस्तुओं, प्रणालियों और सूचना और संचार के साधनों की स्वीकृति और संचालन करता है ताकि उनमें प्रसारित होने वाली गुप्त और आधिकारिक सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

5.17. विभाग में राज्य और आधिकारिक रहस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कर्मचारियों द्वारा स्थापित कार्य अनुसूची और मंत्रालय के सेवा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार।

5.18. युद्धकालीन परिस्थितियों में काम करने के लिए मंत्रालय के स्थानांतरण और स्थानांतरण की तत्काल तैयारी में प्रदान की गई गतिविधियों के विभाग के कार्यान्वयन की पूर्णता और समयबद्धता के लिए जिम्मेदार।

5.19. मंत्रालय के नेतृत्व द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कार्य करता है।

1. नोटरीकृत प्रतियों और अनुवादों का वैधीकरण
कांसुलर विभाग में लाओ:

- नोटरीकृत प्रति/अनुवाद

यदि दस्तावेजों का अनुवाद किए बिना वैधीकरण किया जाना है तो विदेश मंत्रालय सामान्य नोटरीकृत प्रतियों को प्रमाणित कर सकता है।

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है: मूल, पासपोर्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी, अतिरिक्त कागजात या फोटोकॉपी प्रदान करें।

2. मूल के आधार पर दस्तावेजों का वैधीकरण
रूसी दस्तावेज़ों को मूल से प्रमाणित किया जा सकता है, जिससे न्याय मंत्रालय द्वारा नोटरीकृत अनुवाद और प्रमाणीकरण के चरण कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब दस्तावेज़ का मालिक कोई विदेशी हो.

आपको विदेश मंत्रालय में लाना होगा:
- मूल दस्तावेज़
- राज्य शुल्क के भुगतान की रसीद

यदि आपको मूल पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र प्रमाणित करने की आवश्यकता है, तो व्यक्तिगत उपस्थिति और पहचान (पासपोर्ट) आवश्यक है।

यदि किसी विदेशी ने रूसी विश्वविद्यालय से स्नातक किया है, तो मूल डिप्लोमा का उपयोग करके वैधीकरण के लिए शैक्षणिक संस्थान से एक अतिरिक्त पत्र की आवश्यकता होगी

विश्वविद्यालय से पत्र
मूल प्रति आवश्यक है; स्कैन या फोटो पर्याप्त नहीं है। पत्र आधिकारिक विश्वविद्यालय लेटरहेड पर लिखा जाना चाहिए और रेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

पत्र का नमूना पाठ:
"हम आपसे (विदेशी राज्य) के क्षेत्र में उपयोग के उद्देश्य से डिप्लोमा नंबर (डिप्लोमा नंबर), दिनांक (जारी करने की तारीख) (स्नातक का पूरा नाम), नागरिक (नागरिकता का देश) को वैध बनाने के लिए कहते हैं"

3. विदेशी दस्तावेजों का वैधीकरण (वाणिज्य दूतावास/दूतावास से)
केवल विदेशी ही रूसी विदेश मंत्रालय को दस्तावेज़ जमा कर सकता है (अर्थात, केवल मालिक ही रूसी विदेश मंत्रालय को वैधीकरण के लिए दस्तावेज़ जमा कर सकता है)। दस्तावेज़ जमा करते समय प्राप्त विदेश मंत्रालय की रसीद की प्रस्तुति पर कोई भी अन्य व्यक्ति पूर्ण दस्तावेज़ ले सकता है।

आपके पास पासपोर्ट, मूल प्रति और भुगतान रसीद होनी चाहिए।

अंतिम दो वैधीकरण विकल्प काफी जटिल लगते हैं। यदि आपके पास मूल के आधार पर वैधीकरण से गुजरने का अवसर और इच्छा नहीं है, तो आप हमेशा पहली विधि चुन सकते हैं (यानी नोटरीकृत प्रति और अनुवाद को वैध बनाना)। इस मामले में, मास्को में व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। अपने आवेदन जमा करें

वाणिज्यिक दस्तावेजों का वैधीकरण


रूसी विदेश मंत्रालय वाणिज्यिक दस्तावेजों को केवल तभी प्रमाणित कर सकता है जब उन्होंने राज्य पंजीकरण पास कर लिया हो।

उत्पत्ति के प्रमाणपत्रों के संबंध में, उन्हें केवल तभी वैध किया जा सकता है जब वे संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हों (और स्वयं निर्माता द्वारा नहीं)।

"क्या मैं अपने शहर ऊफ़ा में विदेश मंत्रालय में अपने डिप्लोमा को वैध कर सकता हूँ?"

दुर्भाग्य से, उफ़ा विदेश मंत्रालय के माध्यम से दस्तावेज़ को प्रमाणित करना संभव नहीं होगा। वैधीकरण केवल रूसी विदेश मंत्रालय के कांसुलर विभाग द्वारा किया जा सकता है, जो मॉस्को में स्थित है।

यदि आप मास्को की यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो आप ऊफ़ा में नोटरीकृत प्रतियां बना सकते हैं और उन्हें कूरियर सेवा का उपयोग करके भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपकी उपस्थिति के बिना सभी मामलों में स्वतंत्र रूप से डिप्लोमा प्रमाणित करेंगे।

"क्या रूसी विदेश मंत्रालय में नोटरीकृत पासपोर्ट उद्धरण को वैध बनाना संभव है?"

हमारे विशेषज्ञ ने रूसी विदेश मंत्रालय के कांसुलर विभाग का दौरा किया और इस मुद्दे को विशेष रूप से स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पासपोर्ट की नोटरीकृत प्रति को वैध नहीं किया जा सकता है। जारी किए गए पासपोर्ट का प्रमाण पत्र प्राप्त करना बेहतर है; ऐसा दस्तावेज़ कांसुलर वैधीकरण के अधीन है और अन्य देशों में बिना किसी समस्या के स्वीकार किया जाता है।

अनास्तासिया
पेरुश्कोवा

दस्तावेज़ वैधीकरण विशेषज्ञ

संपूर्ण दस्तावेज़

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